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कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

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भारत में रोड टैक्स के बारे में सब कुछ

कोई भी व्यक्ति जो कार खरीदता है उसे एक अनिवार्य शुल्क का भुगतान करना होता है जिसे रोड टैक्स के रूप में जाना जाता है। रोड टैक्स एक राज्यव्यापी कर है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य की सरकार इसे अपने स्तर पर लगाने के लिए जिम्मेदार है। रोड टैक्स से संबंधित कानून और प्रोटोकॉल हर राज्य में अलग-अलग होते हैं। कर की कुल राशि इस तथ्य के कारण अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है कि प्रत्येक राज्य द्वारा एकत्र किए गए कर का अनुपात अलग-अलग होता है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी वाहन को एक वर्ष से अधिक समय तक रखा जाता है, तो रोड टैक्स की पूरी राशि का अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए।

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Duplicate RC Apply Online – डुप्लीकेट वाहन आरसी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें

Get Duplicate Vehicle RC Online – नमस्कार दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे कि यदि आपकी गाड़ी की आरसी/ रजिस्ट्रेशन कॉपी खो गयी है, तो आप Duplicate RC Book कैसे बनवाये? आपका चाहे कोई भी वाहन हो जिसकी RC गुम हो गई हो या फिर चोरी हो गई हो तो आप अब बड़ी ही आसानी से अपने वाहन की डुप्लीकेट आरसी ले सकते हैं। यहां पर हम आपको Online और कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज Offline दोनों तरीकों से डुप्लीकेट वाहन आरसी लेने के बारे में बताएंगे।

इस समय सड़कों पर चेकिंग का दौर चल रहा है। आप गाड़ी के सारे पेपर्स साथ में लेकर कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज चलें। अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कॉपी यानि आरसी खो गई है, या फट गई है, तो तत्काल इसका डुप्लीकेट प्राप्त कर लें। खो जाने पर आपको एफआईआर (FIR) और फट जाने पर ओरिजनल कॉपी को जमाकर इसका Duplicate Vehicle RC Apply Online हासिल करना होगा। आरसी का डुप्लीकेट हासिल करना बेहद आसान है। हम आपको पूरे तरीके की जानकारी विस्तार से देंगे। इसके लिए आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।

डुप्लीकेट वाहन आरसी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

How to Get Duplicate Vehicle RC Online – आरसी यानि रजिस्ट्रेशन बुक जिस पर आपकी गाड़ी की डिटेल अंकित होती है। यात्रा के समय इसे साथ रखना जरूरी है। इसमें गाड़ी के नंबर के साथ ही इंजन नंबर, चेसिस नंबर और वाहन स्वामी के बारे में सारी डिटेल अंकित होती है। इस पर लिखा होता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और इसकी वैद्यता कब तक है। अगर आप बिना RC के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल कर लें।

Duplicate-Vehicle-RC-Application-Process

ऑनलाइन डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for Duplicate Vehicle RC Book – डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं।

  1. आरसी गुम होने या चोरी होने की FIR कॉपी।
  2. रिहायशी प्रमाण पत्र यानी कि Residence Certificate इसके लिए आप अपना वोटर कार्ड बिजली बिल राशन कार्ड इत्यादि में से किन्ही दो की फोटोकॉपी लगा सकते हैं।
  3. सामान्य रूप से अपने द्वारा लिखा गया एप्लीकेशन फॉर्म।
  4. इसमें आपको एक सादे कागज पर लिखना है कि मेरे बाइक या कार की RC गुम हो गई है या फिर चोरी हो गई है। अब मैं Duplicate Vehicle RC बनवाना चाहता हूं।
  5. एप्लीकेशन आपको Sub Divisional Officer के नाम लिखनी है।

डुप्लीकेट वाहन आरसी बनवाने के लिए जानकारी ऑफलाइन

Issue Duplicate Vehicle RC Offline Process – यदि आप ऑफलाइन डुप्लीकेट आरसी बनवाना चाहते हैं। तो नीचे दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

  • यदि आरसी आपसे खो गई है तो आपको सबसे पहले इसकी रिपोर्ट निकट के पुलिस थाने में दर्ज करवानी होगी। पहले तो थाने पर जाकर मोहर लगवानी होती थी लेकिन अब काम आसान हो गया है।
  • आप किसी भी साइबर कैफे व जन सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाकर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बस आपको अपने राज्य की पुलिस की वेबसाइट का एड्रेस पता करना होगा।
  • अगर आरसी या अन्य दस्तावेज चोरी हो गए हैं तो आपको थाने पर जाकर इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाके एफआईआर की प्रति हासिल करनी होगी।
  • इसके बाद, आपको उस जिले के RTO व ARTO ऑफिस में संपर्क करना होगा जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है।
  • आपको ऑफिस से फार्म 26 प्राप्त करना होगा। Duplicate Registration of Certificate Form-26 को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।

Download: Form-26 for Duplicate Vehicle RC Book

  • अब आपको Form 26 भरना होगा। इसमें आपको अपनी गाड़ी की तथा अपनी पूरी जानकारी देनी होगी।
  • इसके साथ ही पहचान व आवास के प्रमाण पत्र को भी लगाना होगा। आप प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, एलआईसी की कॉपी आदि लगा सकते हैं।
  • आरटीओ ऑफिस अपने खुद के जारी किए ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र के रूप में नहीं मानता है। इसलिए डीएल को संलग्न ना करें।
  • आपको अपनी एक फोटो भी लगानी होगी और आफिस में जाकर फीस का भुगतान करना होगा।
  • वही प्रमाण पत्र लगाएं जिसका पता आपकी RC में दर्ज हो। पता में अंतर होने पर डुप्लीकेट आरसी जारी नहीं होगी।
  • आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के समक्ष उपिस्थित होना होगा।
  • अगर आपकी गाड़ी कामर्शियल है तो आपको नोटरी से हलफनामा बनवाकर भी देना होगा।
  • सारी प्रकिर्या पूरी होने के बाद, आपको आपकी डुप्लीकेट आरसी प्राप्त हो जाएगी।

डुप्लीकेट वाहन आरसी ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

Duplicate Vehicle RC Apply Online Process – यदि आप डुप्लीकेट आरसी ऑनलाइन बनवाना चाहते है। तो इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पुरे करने होंगे जो निम्न प्रकार है।

Temporary Car Registration Number: नई गाड़ी खरीदते ही तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो सकता है हजारों का नुकसान!

आरटीओ स्थायी पंजीकरण संख्या जारी करता है आपकी अस्थायी कार पंजीकरण संख्या समाप्त हो जाती है। हालांकि यदि आपकी कार का स्थायी पंजीकरण संख्या एक महीने के भीतर जारी नहीं किया जाता है तो आप अपनी कार के अस्थायी पंजीकरण संख्या के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नई खरीदी गई कार या बाइक पर शोरूम या वाहन डीलरशिप के परिसर से बाहर निकलने से पहले एक अस्थायी पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है। यह मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है। बिना स्थायी पंजीकरण संख्या के सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाना गैर कानूनी है। टेम्पेरेरी नंबर प्लेट की वैधता खत्म होने पर अगर कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो आपको 5,000 हजार रुपये तक का भारी चालान भरना पड़ सकता है या फिर गाड़ी जब्त हो सकती है।

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क्या होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर?

एक अस्थायी कार पंजीकरण संख्या एक नई कार की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक यूनिक नंबर है। जिसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा स्थायी रूप से पंजीकृत किया जाना बाकी है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली प्रत्येक कार के पास आरटीओ द्वारा जारी एक स्थायी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। चूंकि स्थायी पंजीकरण संख्या जारी होने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए नई कार को शोरूम से घर ले जाने के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है।

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कितने दिन के लिए होता है मान्य

कार का अस्थायी पंजीकरण नंबर एक महीने की अवधि के लिए वैध होता है। इस अवधि के दौरान, आपको संबंधित आरटीओ के पास अपनी कार के स्थायी पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करना होगा।

जैसे ही आरटीओ आपकी कार के लिए स्थायी पंजीकरण संख्या जारी करता है, आपकी अस्थायी कार पंजीकरण संख्या समाप्त हो जाती है। हालांकि, यदि आपकी कार का स्थायी पंजीकरण संख्या एक महीने के भीतर जारी नहीं किया जाता है, तो आप अपनी कार के अस्थायी पंजीकरण संख्या के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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कैसे करें आवेदन

यदि आपके कार डीलर या शोरूम ने आपकी ओर से आपकी नई कार के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आपको इसे स्वयं कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज करना होगा। वर्तमान में, आप परिवहन मंत्रालय के वाहन वेब पोर्टल पर अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते।

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नीचे भारत में अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पर एक नज़र डालें:

अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 20 डाउनलोड करें। फॉर्म 20 में सभी आवश्यक विवरण भरें यानी आवेदन पत्र अस्थायी कार पंजीकरण संख्या के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज एकत्र करें। अपने आवासीय क्षेत्र में आरटीओ होल्डिंग अधिकार क्षेत्र पर जाएं और फॉर्म जमा करें साथ ही आवश्यक दस्तावेज अस्थायी कार पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करें। जिसके बाद आरटीओ आपकी नई कार के लिए एक अस्थायी पंजीकरण संख्या जारी करेगा

कार लोन न चुका पाने पर क्या होगा [ कार्यवाई ]

अधिकांश लोगों के द्वारा बैंक या एनबीएफसी से कार लोन लिया जाता है। लेकिन कई बार कार ओनर ऋण राशि यानी ईएमआई समय पर देने में विफल रहते हैं। इसीलिए उधारकर्ता में चिंता होती है। कि कार लोन न चुका पाने पर क्या होगा, क्या कार जप्त कर ली जाएगी या फिर लोन चुकाने का नोटिस दिया जाएगा।

कार खरीदने के लिए अधिकतर ओनर बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस संस्थानों से फाइनेंस करवाते हैं। जिसमें कार के कीमत का कुछ परसेंट डाउन पेमेंट करके शोरूम से कार निकाल सकते है। और उस कार की कीमत को किस्तों में चूका सकते है। लेकिन कई बार किस्तों को चुकाने में कठिनाई आती है। और एक से अधिक किस्ते नहीं चुका पाते हैं।

वर्तमान में आसान किस्तों में बड़ी आसानी से कार फाइनेंस करवाया जा सकता है। लेकिन कई बार नौकरी छूट जाने से, बिजनेस ठप होने जाने से, कार की किस्तें समय पर नहीं दे पाते है। इस अवस्था में कार ओनर के साथ ऋणदाता क्या करता है। इसी विषय पर विस्तार से हम लोग लेख में जानकारी प्राप्त करेंगे।

कार लोन अधिकांश ऋण देने वाली संस्थाओं से मिल जाता है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जो आवेदक के पास होना जरूरी है। दस्तावेज के आधार पर बैंक या एनबीएफसी संस्थान व्हीकल फाइनेंस कर देते कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। और कार की कीमत को ईएमआई के जरिए चुकाना होता है।

कार लोन न चुका पाने पर क्या होगा?

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Car Loan चुकाने में कई उधारकर्ता विफल हो जाते हैं। लेकिन उधारकर्ता के पास 90 दिनों का समय होता है। अगर 90 दिनों में एमआई देने में विफल रहता है। तब ऋणदाता के द्वारा उधारकर्ता को 60 दिनों का नोटिस जारी किया जाता है। अगर उस बीच में देनदार ईएमआई देने में सफल रहता है। उधारकर्ता की कठिनाइयां कम हो सकती है।

अगर उधारकर्ता 60 दिनों की नोटिस के दौरान भी ईएमआई देने में विफल रहता है। तो उधारकर्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और गिरवी के रूप में बैंक में रखी संपत्ति को नीलाम किया जा सकता है। संपत्ति नीलामी से जुड़े विवरण पहले उधारकर्ता को 30 दिवसीय नोटिस जारी की जाती है। जो सार्वजनिक होता है.

कार लोन एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। जिसमें संपत्ति गिरवी के रूप में संस्था में जमा होती है। जैसे गाड़ी के कागजात चाभी और निजी दस्तावेज जिसके जरिए से ऋण संस्था गाड़ी को खींच सकता है। और उस संपत्ति को नीलाम करके ऋण राशि का रिकवर करने का कार्य करता है। लेकिन उससे पहले कार ओनर को नोटिस देना होगा नीलामी में उधारकर्ता भी कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज शामिल हो सकता है।

संपत्ति नीलाम होने के बाद जो राशि प्राप्त होगी। उससे संस्था की ऋण राशि रिकवर करने के बाद बचे राशि को उधारकर्ता को वापस कर देगा। बैंक को उतना ही राशि लेने का अधिकार होता है। जितना ऋण राशि बचा हुआ है। शेष राशि उधारकर्ता के अकाउंट या उधारकर्ता को लौटा दिया जाएगा।

समय पर ईएमआई ना भरने पर संस्था के कर्मचारी या रिकवरी एजेंट उधारकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते ना ही धमका सकते हैं। उधारकर्ता से मिलकर शांति स्वभाव से ईएमआई भरने की बात की जा सकती है। ना कि उधारकर्ता से गाली-गलौज व मारपीट करके या धमका के ईएमआई भरने की बात की जा सकती है।

लोन नहीं देने पर क्या होता है?

बैंक या एनबीएफसी संस्था के द्वारा दो प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन में उधारकर्ता से गिरवी के रूप में संपत्ति रखवाई जाती है। उसी संपत्ति की कीमत के अनुसार उधारकर्ता ऋण मिलता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी संपत्ति नहीं रखवाई जाती है।

सिक्योर्ड लोन सुरक्षित होता है। सिक्योर लोन में संपत्ति को गिरवी रखा जाता है। लेकिन ऋण राशि चुकाने के बाद उस संपत्ति को उधारकर्ता वापस ले सकता है। लेकिन किसी कारणवश उधारकर्ता के द्वारा समय पर किस्तों को चुकाने में कठिनाई आती है। तब संपत्ति को नीलाम बैंक ऋण रिकवरी कर सकता है। लेकिन उससे पहले कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उधारकर्ता को ऋणदाता के द्वारा नोटिस देना होगा।

नोटिस देने के बाद संपत्ति को नीलाम करके बैंक ऋण राशि रिकवर कर सकता है। बिना नोटिस के बैंक या एनबीएफसी के द्वारा गिरवी के रूप में रखी संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकते है। नीलामी होने के बाद संस्था उतना ही राशि लेगा जितना उसका बकाया है. शेष राशि को उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

अनसिक्योर्ड लोन एक तरह से असुरक्षित लोन होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई संपत्ति गिरवी के रूप में बैंक के पास नहीं होती है। जब उधारकर्ता संस्था से ली गई ऋण राशि को समय पर वापस नहीं कर पाता है। फिर संस्था रिकवरी के लिए कई रास्ते अपनाता है। लेकिन संस्था अपने हद में रहकर वसूली कर सकता है।

अपनी गाड़ी की किस्त कैसे चेक करें?

कई ओनर को गाड़ी की किस्तों को चेक करने में कठिनाई होती है। लेकिन गाड़ी की कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क़िस्त चेक करने के लिए एक से अधिक विकल्प होता है। पहला बैंक जाकर चेक कर सकते है। दूसरा मोबाइल बैंकिंग से स्टेटमेंट चेक कर सकते है। तीसरा बैंक से स्टेटमेंट निकाल कर क़िस्त चेक कर सकते है।

इस तरह से गाड़ी की किस्तों को चेक कर सकते हैं। और यह पता लगा सकते हैं। कि अभी गाड़ी की कितने किस्ते बची और कितनी जा चुकी हैं। और कौन सी किस्त कब देनी है। किस डेट में देनी है। या सारा डिटेल्स स्टेटमेंट में दिख जाएगा।

समय पर कार वापस करने के लिए आवश्यक दस्तावेज लोन ना चुकाने के नुकसान

समय पर लोन ना चुकाने के कई नुकसान हो सकते हैं। सिक्योर लोन में रखी संपत्ति को बैंक के द्वारा नीलाम करके ऋण राशि की रिकवरी की जा सकती है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में संपत्ति गिरवी न रखने के कारण बैंक कई रास्ते अपनाता है। लोन की रिकवरी के लिए जिसमें कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जिसके लिए उधारकर्ता को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं।

90 दिनों तक ईएमआई न भरने पर बैंक उस खाते को एनपीए यानि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में डाल देता है। जिससे उधारकर्ता का सिविल स्कोर खराब होता है। और आगे लोन लेने में उधारकर्ता को कठिनाई आती है। सिबिल स्कोर खराब होने के बाद काफी समय लग जाता है। सिविल स्कोर को सुधारने में।

सिविल स्कोर खराब होने के बाद कई संस्थानों के द्वारा लोन नहीं दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड भी नहीं दिया जाता है। इसलिए किसी प्रकार का ऋण हो समय पर भुगतान करें। ताकि सिविल स्कोर मेंटेन रहें और आगे लोन लेने में आसानी हो।

लेख में दी गई जानकारी से आपको हेल्प मिला होगा। और आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। इस लेख में मैंने बताया है। कि कार लोन न चुका पाने पर क्या होगा, ऐसी संबंधित जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग पर एक से अधिक आर्टिकल पहले से पब्लिक किए जा चुके हैं। उसे भी आप पढ़ सकते हैं। इस लेख से जुड़ा किसी प्रकार का कोई प्रश्न जिसका आप उत्तर जानना चाहते है। उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।

ऐसी ही जानकारी के लिए ब्लॉग पर आर्टिकल पहले से पब्लिश है उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर इस लेख से आपको हेल्प मिला हो। तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके।

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