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पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?
PPF अकाउंट के तहत आप मैच्‍योरिटी पर पूरा कॉपर्स की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा PPF अकाउंट होल्‍डर पार्टियली पैसों की निकासी कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट के 7 साल के होने के बाद ही पैसा खाते से निकाला जा सकता है। साल में केवल एक ही बार आप इस खाते से पैसों को निकाल सकते हैं। PPF पांच साल के बाद विशेष परिस्थिति में बंद किया जा सकता है।

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PPF की मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या है नियम

PPF में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमस 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं।

PPF अकाउंट कई पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? लोग इसलिए नहीं ओपन करते कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। उन्हें पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? लगता है कि एक बार अकाउंट ओपन करने के 15 साल बाद ही पैसा हाथ में आएगा। दरअसल, पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। लेकिन, ऐसा नहीं है। 15 साल से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं। किसी तरह की इमर्जेंसी जैसे इलाज, बेटी की शादी, पढ़ाई आदि के लिए मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं। आइए मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के नियम के बारे में जानते हैं।

क्या है पैसे निकालने का नियम?

अकाउंट ओपन करने के छठे फाइनेंशियल ईयर से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 फरवरी, 2020 को पीपीएफ अकाउंट खोला है तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बाद से आप पैसा निकाल सकते हैं।

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कितने पैसे निकाल सकते हैं?

अच्छी बात यह है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालते हैं तो भी उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक बार अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। पीपीएफ के नियमों के मुताबिक, आप करेंट फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के अंत में अपने अकाउंट में जमा 50 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं।

क्या है पैसा निकालने का प्रोसेस?

आपको विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे फॉर्म सी कहते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पीपीएफ पासबुक की कॉपी इसके साथ लगानी होगी। आपका अप्लिकेशन प्रोसेस हो जाने के बाद पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी पैसा ले सकते हैं।

PPF withdrawal rules: पीपीएफ अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पैसा, यहां जानिए पूरी प्रोसेस

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डिक्लरेशन सेक्शन
फॉर्म का पहला हिस्सा डिक्लरेशन फॉर्म होता है। इसमें आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर देना होता है। साथ ही निकाले जाने वाली राशि भरनी होती है। साथ ही यह जानकारी भी देनी होती है कि आपका अकाउंट कितना साल से एक्टिव है। अगर आप माइनर को पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो फॉर्म में उसका नाम भी देना होगा।

ऑफिस यूज सेक्शन
फॉर्म का दूसरा हिस्सा ऑफिशियल यूज के लिए होता है। इसमें पीपीएफ अकाउंट खोलने की तारीख, पीपीएफ अकाउंट में कुल राशि, पिछले विदड्रॉल की डेट, पीपीएफ स्कीम के मुताबिक विदड्रॉल के लिए उपलब्ध राशि, पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? विदड्रॉल के लिए मंजूर राशि और इंचार्ज के हस्ताक्षर और तारीख होती है।

मैच्योरिटी से पहले कैसे निकाले PPF अकाउंट से पूरा पैसा, जानिए क्या कहते हैं नियम

मैच्योरिटी से पहले कैसे निकाले PPF अकाउंट से पूरा पैसा, जानिए क्या कहते हैं नियम

TV9 Bharatvarsh | Edited By: अंकित त्यागी

Updated on: Jun 12, 2021 | 4:27 PM

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ छोटी बचत स्‍कीमों में से एक है. यह अकाउंट 15 वर्षों में मैच्‍योर होता है. इसके मेच्योर होने के बाद आप इसमें जमा राशि को निकालकर खाते को बंद कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप चाहे तो कॉन्ट्रिब्‍यूशन के साथ या इसके बिना भी अपने अकाउंट को पांच साल के लिए बढ़ा सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट कोई भी भारतीय खुलवा सकता है. मगर क्या आप बिना मेच्योर हुए भी पीपीएफ अकाउंट को बंद करा सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.

कब करवा सकते हैं बंद

पीपीएफ खाते को खुलवाने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कराया जा सकता है. ऐसा करने पर खाता खोलने की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक 1 फीसदी की ब्याज की कटौती की जाएगी. अगर खाताधारक की मृत्यु PPF अकाउंट के मेच्योर होने से पहले हो पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? जाती है, तो इस स्थिति में नॉमिनी पूरा पैसा निकाल सकता है. चाहे अकाउंट खोले पांच साल पूरे नहीं हुए हैं. खाताधारक की मृत्यु के बाद अकाउंट को बंद कर दिया जाता है. नॉमिनी उस खाते को आगे जारी नहीं रख सकता है.

खाता को क्लोज करने के लिए आपको इसके लिए फॉर्म भरकर डाकघर या बैंक में जमा करना होगा, जहां आपका पीपीएफ अकाउंट है. पासबुक की फोटोकॉपी और ओरिजिनल पासबुक की भी जरूरत पड़ती है. अगर खाताधारक की मौत के चलते PPF खाता बंद कराया गया है, तो इस स्थिति में इस पर ब्याज, जिस महीने में खाता बंद कराया है वह महीना पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? खत्म होने तक मिलता है.

PPF Account: मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाते से निकालना है पैसा तो इन जरूरी बातों का रखें ख्याल

By: ABP Live | Updated at : 18 Apr 2022 05:32 PM (IST)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड

Public Provident Fund: पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बेहद फेमस सरकारी स्कीम है जिसमें बड़ी संख्या लोग निवेश करते हैं. इस स्कीम के तहत आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं. एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये एक साल में निवेश किए जा सकते हैं. सरकार इस स्कीम में 7.1 प्रतिशत के पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? हिसाब से रिटर्न देती है. इस स्कीम में ब्याज हर तीन महीने पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? की कंपाउंडिंग के आधार पर मिलता है.

इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है जिसे बाद में 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. लेकिन, कई बार कुछ वजहों के कारण लॉक इन पीरियड से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकालने पड़ते हैं. आप सबसे पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं. तो चलिए हम आपको पीपीएफ अकाउंट से समय से पहले पैसे निकालने के कुछ नियम के बारे में बताते हैं-

जानिए स्‍टेप बाय स्‍टेप PPF खाते से कैसे निकाले पैसा

  • पीपीएफ विड्राल फॉर्म या फॉर्म सी बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक या पोस्‍ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर ले सकते हैं।
  • फॉर्म का पहला भाग डिक्लेरेशन सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको अपना पीपीएफ अकाउंट नंबर और वह रकम देनी होगी, जिसे आप अकाउंट से पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? निकालना चाहते हैं। इसके अलावा, आपको यह भी उल्लेख करना होगा कि खाता कितने वर्षों से सक्रिय है।
  • नाबालिग के खाते से रकम निकाल रहे हैं तो वह भी मेंशन करना होगा।
  • इसके बाद पीपीएफ अकाउंट की ओपनिंग डेट, निकासी के समय कितनी, पहले निकाले गए रकम की जानकारी, कितनी रकम मिली है इसकी जानकारी और अधिकारी के हस्‍ताक्षर आदि की जानकारी देनी होगी।
  • अब आप फॉर्म जमा कर पैसा निकाल सकते हैं और एक रसीद पर पैसा लेने के बाद हस्‍ताक्षर करें।
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