पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें?

पीपीएफ खाते पर मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है. पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? जा सकते हैं. एक व्यक्ति अपने नाम से केवल एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? है.
काम की बात: पैसों की जरूरत पड़ने पर PPF अकाउंट से पैसे निकालने का बना रहे हैं प्लान, तो पहले जानें इससे जुड़े नियम
कोरोना क्राइसिस के कारण कई लोगों को पैसों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) से पैसा निकालने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको PPF से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के नियम और इससे पर लगने वाले चार्ज के बारें में पता होना चाहिए। हम आपको PPF से प्री-मैच्योरिटी विड्रॉल के बारे में बता रहे हैं।
क्या मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं?
PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि 15 साल साल पहले पैसा निकालने पर आपके फंड से 1% की कटौती की जाएगी। यानी आप 5 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं।
पीपीएफ निकासी नियमों में बदलाव, मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं PPF खाते से पूरा पैसा, जानें- क्या है प्रक्रिया?
Updated: June 13, 2022 8:32 AM IST
The PPF interest is calculated based on the minimum balance between the close of fifth day and last day of every month.
PPF Withdrawal Rules Changed: लंबी अवधि के निवेश के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को काफी अच्छा विकल्प माना जाता है. PPF में काफी अच्छा ब्याज भी मिलता है. साथ ही, निवेश किए गए पैसे और उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी अवधि पूरी होने पर मिलने वाली रकम पर टैक्स छूट भी मिलती है. इसी वजह से यह निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय है.
इन परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे
पीपीएफ खाताधारक जीवनसाथी और बच्चों की बीमारी की स्थिति में पैसे निकाल सकता है. इसके अलावा खाताधारक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पीपीएफ खाते से पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. अगर कोई खाताधारक अनिवासी भारतीय (NRI) बन जाता है, तो भी पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? वह अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकता है.
5 साल बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं
कोई भी खाताधारक पीपीएफ खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही बंद कर सकता है. यदि इसे मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद किया जाता है, तो खाता खोलने की तारीख से बंद होने की तारीख तक 1% ब्याज काट लिया जाएगा. अगर पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो यह पांच साल की शर्त खाताधारक के नॉमिनी पर लागू नहीं होती है. नॉमिनी पांच साल से पहले पैसे निकाल सकता है. खाताधारक की मृत्यु के बाद खाता बंद कर दिया जाता है. नामांकित व्यक्ति इसे जारी रखने का हकदार नहीं है.
PPF खाते से कब, कैसे और कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानिए यहां
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? निवेश कई लोगों का पसंदीदा विकल्प है. इसमें निवेश टैक्स फ्री है और मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री. बाद में मिलने वाली धनराशि भी कर मुक्त है. खास बात यह है कि इस स्कीम में लॉक-इन पीरियड 15 साल की है. इस खाते में जमा की गई धनराशि को इस अवधि के बाद ही निकाला जा सकता है. हालांकि पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? कुछ परिस्थितियों में खाताधारक रकम को निकाल सकता है.
पीपीएफ खाते (PPF Account) में जमा राशि का 50 फीसदी तक निकालने की अनुमति खाता शुरू करने के साल से पांच साल पूरे होने के बाद मिलती है. वहीं हर वित्तीय वर्ष में आंशिक निकासी की अनुमति है. धनराशि निकालने को बेहतर समझने के लिए, मान लीजिए कि आपने PPF खाता 15 जनवरी 2015 को खोला था. ऐसे में आप केवल वित्तीय वर्ष 2018-19 से आंशिक निकासी कर सकते हैं.
धनराशि निकालने के लिए जानें जरूरी बातें
पीपीएफ खाते का 50 प्रतिशत 5 साल पूरे होने पर निकाला जा सकता है. पूरी रकम 15 साल की अवधि पूरी होने पर निकाली जा सकती है.
PPF खाते से पैसे निकालने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां पर खाता है, वहां पर उपलब्ध फॉर्म C भरकर पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? जमा करना होगा. खाता संख्या और निकाली जाने वाली धनराशि का फॉर्म में उल्लेख किया जाना जरूरी है. खाताधारक के साइन होने के साथ ही फॉर्म में राजस्व टिकट भी लगा होना चाहिए.
PPF खाते से रकम निकालने की प्रक्रिया
बैंक या डाकघर से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले पता लगाएं कि आप निकासी के लिए पात्र हैं या नहीं. इसके लिए खाता खोलने की तारीख का पता लगाएं. अगर आप पात्र होते हैं, तो ये पता करें कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं. राशि ग्राहक के बैंक खाते में जमा हो जाएगी या बैंक ड्राफ्ट दे दिया जाता है.
पीपीएफ खाते को जितने लंबे समय के लिए चलाया जाता है, उसमें ही फायदा होता है. लेकिन मेच्योरिटी से पहले खाता बंद करने के लिए एक विशेष स्थिति होती है. किसी गंभीर बीमारी या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए PPF अकाउंट से खुले अगर पांच साल हो चुके हों, तो उसे बंद किया जा सकता है.
EPF अकाउंट से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसे? जानिए यहां
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PPF अकाउंट से पैसे निकालने की ये हैं शर्तें, आपके लिए जानना है जरूरी
PPF: इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है.
पब्लिक प्रोविडेंड फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक पॉपुलर सरकारी सेविंग स्कीम है. इस पर फिलहाल 7.9 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है. यह इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत एक टैक्स सेविंग स्कीम है. इसमें आप सालाना 1.50 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी पीरियड 15 सालों के लिए होती है. लेकिन इससे पैसे की निकासी के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर ही आप इससे पैसे निकाल सकते हैं. यहां पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? हम चर्चा करते हैं कि 15 साल के बाद और 15 साल से पहले पीपीएफ से पैसे निकालने की क्या हैं खास शर्तें.
PPF Withdrawal Rules in Hindi
देश में रहने वाले अधिकतर लोग अपनी कमाई से कुछ पैसा बचाकर किसी सेफ जगह पर जमा करना चाहते है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे समय रहते प्राप्त हो सके | इसलिए रिटायरमेंट के बाद हो या फिर अन्य किसी बड़े काम के लिए रकम इकट्ठा करनी है तो, इसके लिए पीपीएफ अकाउंट बहुत अच्छी और सुविधाजनक बचत स्कीम मानी जाती है, क्योंकि यह एक स्कीम होती है, जिसमें आपको बेहतर ब्याज के साथ-साथ जमा रकम और उसकी ब्याज पर सरकार से पूरी की पूरी टैक्स छूट का फायदा भी प्राप्त होता है |
पीपीएफ अकाउंट एक महत्वपूर्ण एकाउंट माना जाता है | इसलिए यदि आपको पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? पीपीएफ अकाउंट के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको PPF Withdrawal Rules in Hindi , आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें (नियम) | इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि कैसे निकालें ?
Table of Contents
आंशिक और पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने के मामले में कुल तीन तरह के नियम बनाये गए है, जिनके तहत आप अपने खाते से जमा राशि को निकाल सकते है |
- पूर्ण निकासी: पूर्ण निकासी में 15 साल की मेच्योरिटी पूरी होने के बाद पूरा पैसा निकालना
- आंशिक निकासी: 5 साल का खाता होने के बाद किसी आवश्यकता पर पूरा पैसा निकालना
- छोटी जरूरत: तीसरे साल के बाद पीपीएफ जमा के आधार पर कर्ज (Loan) लेना
पूर्ण PPF खाते से राशि निकालने का नियम
पूर्ण खाते पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? से राशि निकालने का नियम
पीपीएफ अकाउंट में आपके 15 साल में जमा राशि की रकम पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि, इस अकाउंट में आपको लगातार 15 साल पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? तक पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आपका जमा पैसा उस पर बना ब्याज के साथ आपको पूरा प्रदान कर दिया जाता है लेकिन, यदि आप 15 साल के बाद भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकालना चाहते है, तो आप पैसा जमा रहने दे सकते हैं, परन्तु 15 साल के बाद खाते का विस्तार कम से कम 5 साल के लिए कराना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से खाता की विस्तारित अवधि में आपको पीपीएफ खाते के लिए तय ब्याज प्रदान की जाएगी | इसके बाद पीपीएफ खाते से पैसे कैसे निकालें? यदि आप खाता जारी रखने के बाद भी पैसा नहीं जमा करना चाहते है, तो फिर आपको उसके लाभ प्रदान किये जाएंगे |
पहली 5 साल की खाता विस्तार अवधि पूरी हो जाने पर आप अपने मुताबिक अगले 5 साल के लिए इसकी अवधि बढ़वा सकते हैं। इस प्रकार आप 5-5 साल करके जब तक चाहें पीपीएफ खाता जारी रख सकते हैं।